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उत्तराखण्ड: लागू हुए न‌ए ट्रेफिक रूल, नाबालिग के वाहन चलाने पर अब कटेगा 25000 का चालान

Uttarakhand New Traffic Rules challan

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उत्तराखण्ड: लागू हुए न‌ए ट्रेफिक रूल, नाबालिग के वाहन चलाने पर अब कटेगा 25000 का चालान

New Traffic Rules challan: उत्तराखण्ड सहित समूचे देश में बीते 1 जून से लागू हुए न‌ए यातायात नियम, दोपहिया वाहनों में दो हेलमेट जरूरी तो बिना जूते बाइक स्कूटी दौड़ाने पर भी कटेगा चालान, हिट एंड रन, ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिंग में भी लगेगा भारी जुर्माना…

New Traffic Rules challan
जून माह की शुरुआत के साथ ही सम्पूर्ण भारत वर्ष में न‌ए यातायात नियम लागू हो ग‌ए है। जिनका सीधा असर देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी अब इन नियमों के तहत ही चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में यह जरूरी है कि यदि आप वाहन चालक है तो आपको सडक पर निकलने से पहले इन न‌ए नियमों के बारे में पता हों। जिससे न तो आप किसी मुश्किल में पड़ सके और ना ही आपका चालान कट सके। आज हम आपको उत्तराखण्ड सहित समूचे देश में लागू हुए इन न‌ए ट्रेफिक नियमों से रूबरू कराने जा रहे हैं।
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1) हिट एंड रन (Hit & Run): यदि आप एक वाहन चालक है और आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो हिट एंड रन कानून के तहत 10 साल की सजा गैर इरादतन हत्या के तौर पर सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत 7 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने अपने इस अधिनियम में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि आप दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को दुर्घटनास्थल पर ही छोड़कर रफूचक्कर हो जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा के साथ ही जुर्माना की धनराशि भी अलग से चुकानी होगी। हालांकि घायल व्यक्ति को नजदीकी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाने पर आपकी सजा कम की जा सकती है। विदित हो कि इन कानूनों के विरोध में पूर्व में वाहन चालकों ने देशव्यापी हड़ताल की थी, जिसका असर उत्तराखण्ड में भी देखने को मिला था।
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2) नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence Test) :- अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बार-बार आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि अब मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकता है। इससे जहां आरटीओ की लम्बी कतारों से छुटकारा मिल जाएगा वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी काफी आसान हो जाएगी।
3) ड्राइविंग लाइसेंस नियम:- सरकार द्वारा लागू किए गए इन नए यातायात कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए के चालान का प्रावधान किया गया है।
4) ओवरस्पीडिंग: वाहन के ओवरस्पीड पर पकड़े जाने पर चालान की धनराशि को बढ़ाकर 1000 से 2000 रूपए तक निर्धारित किया गया है।
5) ओवरलोडिंग: वाहन में ओवरलोडिंग पाए जाने पर चालक को अब प्रति सवारी 1000 रूपए का जुर्माना भरना होगा। यानी यदि आपकी गाड़ी 9 सीटर है और आपने 11 सवारियां बैठाई है तो पकड़े जाने पर आपका 2000 रूपए का चालान कटेगा।

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New Driving Licence Rule
6) नाबालिग के वाहन चलाने पर:- यदि आपने अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की छूट दे रखी है तो अब आपकी यह छूट आपकी ही जेब पर भारी पड़ने वाली है। अब यदि कोई नाबालिग सड़क पर वाहन दौड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो इन न‌ए नियमों के अंतर्गत न केवल 25,000 रुपए के चालान का प्रावधान किया गया है बल्कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं पकड़े गए नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।
7) मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर:- वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बातें करने का शौक भी आपकी जेब ढीली कर सकता है।
8) बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का चालान कटेगा जबकि हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान इन न‌ए ट्रेफिक नियमों में किया गया है।
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New chalan Rule 2024 9) हेलमेट: दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट ना पहनने पर न केवल आपकों 1000 रूपए का चालान भरना पड़ेगा बल्कि आपका लाइसेंस भी आगामी तीन माह के लिए जब्त हो जाएगा।
10) इसके अलावा ट्रैफिक जाम करने, गलत दिशा में ड्राइव करने और खतरनाक ड्राइविंग करने वाले लोगों से भी जुर्माने की धनराशि वसूली जाएगी।
11) जूते भी जरूरी:- अब आप बिना जूते पहने दो पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे। यदि आप चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
(Uttarakhand New Traffic Rule 2024)

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सुनील खर्कवाल लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और संपादकीय क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं।

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